18/02/2020
आप भी GST और उसके साथ आई तकलीफ और परेशानियों मे उलझे हुए हे, क्योकि जीएसटी लागू होने से घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक समान और व्यापक कर व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत केंद्र एवं राज्यों के सभी अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जाएंगे, जिनमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, मूल्यवर्द्धित कर, चुंगी, विलासिता व मनोरंजन कर और अन्य उपकर व अधिभार शामिल हैं। तो अपनी परेशनियों का हल पाने के लिए समपर्क करे।