19/01/2021
आपको अवगत कराना है कि 1 अक्टूबर 2020 से 1000 कर्मचारियों से कम की स्थिति पर 12% कर्मचारी का अंशदान व 12 % नियोक्ता का अंशदान भारत सरकार देगी।
शर्त यह है कि 50 कर्मचारी से नीचे वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 कर्मचारी बढ़ाने होंगे, और 50 कर्मचारियों से ऊपर वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 कर्मचारी बढ़ाने होंगे।
यह छूट 2 साल तक दी जाएगी। लेकिन कर्मचारी को पंजीकृत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 तक की होगी।
और शर्त यह है की कर्मचारी बढ़ाए जाने के दिन जितनी संख्या कर्मचारियों की होगी वह संख्या लगातार 2 वर्षों तक बनी रहनी चाहिए, यह संख्या ऊपर तो हो सकती है, लेकिन नीचे नहीं हो सकती।
क्योंकि अब माह दिसंबर का चालान बनाया जाना है, इस चालान में इस माह की छूट तो मिलेगी, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में जो छूट अवशेष रह जाएगी वह दिसंबर माह के चालान से ऑटोमेटिक समायोजित हो जाएगी।
यह छूट रू14999 (कुल वेतन) से कम वेतन पाने वाले के कर्मचारियों को ही मिलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपके प्रतिष्ठान में जितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, सभी को सैलेरी शीट में डाल दें, क्योंकि नए कर्मचारियों का संपूर्ण भविष्य निधि सरकार को ही देना है, और संबंधित नए कर्मचारी की सैलरी से पी.एफ. ना काटें, आपको केवल ई.एस.आई. ही जमा करना पड़ेगा।
नए कर्मचारी से मतलब है, जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले पी. एफ. का सदस्य ना रहा हो। इसके लिए संबंधित कर्मचारी से प्रपत्र संख्या 11 भरवाना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन के कारण जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई हो, उन्हें अगर आपके द्वारा दोबारा नियुक्त किया जाता है तो उनको भी पी एफ की छूट दी जाएगी