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10/09/2023

इंडिया” नाम की उत्पत्ति

‘इंडिया’ नाम का एक समृद्ध और दिलचस्प इतिहास है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। प्रारंभ में इंडिया या सिंधु जैसा कोई शब्द नहीं था; यह सब सिंधु शब्द से शुरू हुआ। आर्य लोग, जो मूल रूप से इंडो-ईरानी थे, महान नदी सिंधु को सिंधु कहते थे, जो एक संस्कृत शब्द है।

600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की समयावधि के दौरान, फ़ारसी आक्रमणकारी आए और सिंधु नदी को हिंदू कहना शुरू कर दिया, जो फ़ारसी समकक्ष था। इससे नदी के साथ हिंदू नाम जुड़ने की शुरुआत हुई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उस समय हिंदू नदी का प्रतिनिधित्व करता था, धर्म का नहीं जैसा कि हम आज समझते हैं।

फ़ारसी आक्रमणकारियों का प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुआ। कैरींडा के स्काइलैक्स, एक यूनानी खोजकर्ता, जिसे फ़ारसी सम्राट ने नियुक्त किया था, ने सिंधु नदी की खोज की और संभवतः नदी के लिए फ़ारसी नाम अपनाया, और इसे यूरोप में यूनानियों तक पहुँचाया। यह 550 ईसा पूर्व और 450 ईसा पूर्व के बीच हुआ था।

ग्रीक भाषा ने अपनी बोलियों में /h/ ध्वनि के लुप्त होने के कारण धीरे-धीरे नाम को हिंदू से इंडोस में बदल दिया। समय के साथ, यह भारत में विकसित हुआ जैसा कि हम आज जानते हैं। इसके अतिरिक्त, यूनानियों ने निचले सिंधु बेसिन में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए “इंडियन” शब्द भी गढ़ा।

सिकंदर महान के समय तक उसके साथी उत्तर भारत से लेकर गंगा डेल्टा तक से परिचित थे। बाद में, 356 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान, एक यूनानी भूगोलवेत्ता और राजदूत मेगस्थनीज ने भारत की अपनी परिभाषा में दक्षिणी प्रायद्वीप को शामिल किया।

समय के साथ सिंधु और हिंदू नामों ने “हिंदुस्तान” शब्द को जन्म दिया, जो हिंदुओं की भूमि को संदर्भित करता है। यह वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल करने वाले सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतीक है।

निष्कर्षतः, इंडिया नाम की जड़ें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी में मिलती हैं। नाम को आधुनिक रूप देने में फारसियों और यूनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंधु, हिंदू, इंडोस और भारत सभी नाम भारत की पहचान की समृद्ध टेपेस्ट्री में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं।

“भारत” नाम क्यों?

‘भारत’ का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है।

विष्णु पुराण में एक श्लोक है: उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति (उत्तरं यत्समुद्रस्य: हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षं तद् भारतं नाम: भारती यत्र संतति:।।)

अर्थ- जो देश समुद्र के उत्तर और बर्फीले पर्वतों के दक्षिण में स्थित है, उसे भारत कहा जाता है; वहाँ भरत के वंशज रहते हैं

विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब ऋषभदेव वन छोड़कर चले गए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया जिसके कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आम बोलचाल में भी हम इस बात को बार-बार दोहराते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा देश रहता है। यह भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक है।

भरतखण्ड

वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य वैदिक ग्रंथों में भरतखंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का हिस्सा, यानी भारत की भूमि।

आर्यावर्त
ऐसा कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वे समुद्री मार्ग से यहां पहुंचे थे और इस देश को आर्यों ने बसाया था। इसी कारण इस देश को आर्यावर्त अथवा आर्यों की भूमि कहा गया।

हिमवर्ष

भारत को पहले हिमालय के नाम पर हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायु पुराण में उल्लेख है कि बहुत समय पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था।

हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा?

कहा जाता है कि मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहां आये तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वे ‘स’ अक्षर का उच्चारण ‘ह’ करते थे। इस प्रकार सिन्धु का अपभ्रंश हिन्दू हो गया। इससे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। इसके बाद समय के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदुस्तान के लिए किया जाने लगा।

संविधान सभा ने कैसे चुना?

1948 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पर बहस को देश के नाम पर चर्चा द्वारा चिह्नित किया गया था। 17 नवंबर, 1948 को बहस शुरू होने वाली थी, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत के सुझाव पर इसे स्थगित कर दिया गया।

17 सितंबर, 1949 को डॉ. बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 1 का अंतिम संस्करण सदन में प्रस्तुत किया था। इस संस्करण में देश के नाम के रूप में ‘भारत’ और ‘इंडिया’ दोनों शामिल थे। हालाँकि, ऐसे कई सदस्य थे जिन्होंने ‘इंडिया’ के उपयोग से असहमति व्यक्त की, क्योंकि उनका मानना था कि यह देश के औपनिवेशिक अतीत का प्रतिनिधित्व करता है।

एक सदस्य, जबलपुर से सेठ गोविंद दास, ने ‘भारत’ को ‘इंडिया’ से ऊपर रखने का समर्थन किया। कई सदस्यों ने यह भी मांग की कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ‘इंडिया’ अंग्रेजी भाषा में ‘भारत’ का विकल्प था। दास ने तर्क दिया कि “हमारे देश का नाम ‘इंडिया दैट इज़ भारत’ रखा गया है। यह संतुष्टि की बात है कि भारत नाम अपनाया गया है, लेकिन जिस तरह से इसे वहां रखा गया है, उससे हमें पूरी संतुष्टि नहीं मिली है। ‘इंडिया दैट इज भारत’ एक अजीब नाम है। उन्होंने इसके स्थान पर “भारत को विदेशों में भी इंडिया के नाम से जाना जाता है” शब्दों का उपयोग करने का सुझाव दिया।

संयुक्त प्रान्त के श्री अलगू राय शास्त्री ने कहाः

“महोदय, यह मेरे लिए अत्यंत दुख और अत्यंत अफसोस की बात है कि हम इस देश में गुलाम मानसिकता से ऊपर नहीं उठे और हमने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि हमारे देश का नाम क्या होगा। मुझे लगता है, श्रीमान, दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका इतना बेढंगा नाम हो जैसा कि हमने अपनी भूमि को दिया है, यानी ‘इंडिया, यानी भारत।’ श्रीमान, सच तो यह है कि यह कोई नाम ही नहीं है और हम इसे उचित नाम देने में बहुत बुरी तरह विफल रहे हैं। श्रीमान्, मेरी भावना यह है कि अपने आप में एक सुंदर प्रकार वाला यह संविधान राम के नाम के अभाव के कारण इस कमी के कारण अपना अधिकांश मीठा स्वाद खो चुका है और यह कई हनुमानों को स्वीकार्य नहीं होगा।

खंडूभाई के.देसाई ने कहा:

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने खुद को ठीक कर लिया है; अब हमें हमारा प्राचीन भारत मिल गया है। जहां तक देश के नाम का सवाल है तो संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत शब्द दिया गया है और मेरे कुछ दोस्तों ने इस शब्द पर आपत्ति जताई है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इस पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है। यह सत्य है कि हम शेष विश्व से अलग-थलग नहीं रह सकते; इंग्लैंड और शेष विश्व के साथ हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। विश्व हमें सदैवभारत के नाम से ही जानेगा। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमारे दिल और आत्मा में हमारा देश हमेशा भारत ही रहेगा। इसलिए हमारे देशवासियों के साथ-साथ बाहरी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया और भारत शब्द को कोष्ठक में रखा गया है। दुनिया हमें इंडिया कहेगी और हम खुद भारत कहलाएंगे। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम का सम्मिश्रण होगा।”

हरि विष्णु कामथ ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए आयरिश संविधान का उदाहरण दिया कि ‘इंडिया’ केवल ‘भारत’ का अनुवाद था। उन्होंने 1937 के आयरिश संविधान का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि “राज्य का नाम आयर है, या, अंग्रेजी भाषा में, आयरलैंड है”। कामथ ने प्रस्ताव दिया कि भारत को भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए हरगोविंद पंत ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तरी भारत के लोग दृढ़ता से ‘भारतवर्ष’ नाम को पसंद करते हैं और कुछ नहीं। पंत ने कुछ सदस्यों के ‘इंडिया’ नाम के प्रति लगाव और विदेशी शासन के साथ इसके जुड़ाव की आलोचना की। उनका मानना था कि ‘इंडिया’ नाम से चिपके रहने का अर्थ यह होगा कि वे विदेशी शासकों द्वारा उन पर थोपे गए अपमानजनक शब्द से शर्मिंदा नहीं हैं।

जबकि दास ने विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख किया जिसमें ‘भारत’ का उल्लेख था, अन्य ने सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन त्सांग का उल्लेख किया जिन्होंने देश को भारत के रूप में संदर्भित किया।

न्याय पालिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज; कोर्ट ने कहा ये पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन है
निजी संस्थाए अपने नाम के शीर्षक में राज्य का नाम नहीं लिख सकतीः केरल हाईकोर्ट
दुष्कर्म पीड़िता का नाम रखा जाएगा गोपनीय:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
Allahabad HC ने कहा नाम बदलने का अधिकार मौलिक अधिकार है
संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत नाम रखने या बदलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक में निहित है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
दास ने तर्क दिया कि देश का नाम ‘भारत’ रखने से इसकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। उनका मानना था कि नाम से देश का इतिहास और संस्कृति झलकनी चाहिए। उन्होंने एक पुस्तिका का भी उल्लेख किया जिसका उद्देश्य यह साबित करना था कि ‘इंडिया’ ‘भारत’ से अधिक प्राचीन था, जिससे वे असहमत थे।

कामथ ने धर्मग्रंथों से प्राप्त संभावित नामों के रूप में ‘भारत’, ‘भारतवर्ष’ या ‘भारतभूमि’ का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ‘भारत’ नाम की उत्पत्ति पर इतिहासकारों और भाषाशास्त्रियों की अलग-अलग राय थी।

पूरी बहस के दौरान डॉ. अंबेडकर ने बार-बार कहा कि भारत नाम के सवाल का सदस्यों ने विरोध नहीं किया। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि वे केवल इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या ‘इंडिया’ के बाद ‘भारत’ आना चाहिए। अंबेडकर का मानना था कि सभ्यतागत बहस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस काम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिसे करने की आवश्यकता है।

अंत में, देश के नाम के प्रस्ताव को अपनाया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ‘भारत’ और ‘इंडिया’ दोनों को शामिल करने की स्वीकृति कोदर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जून 2020 में एक जनहित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया, जिसमें भारत का आधिकारिक नाम बदलकर भारत करने की मांग की गई। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने ऐसी याचिकाओं की आवश्यकता पर सवाल उठाया जब संविधान पहले से ही भारत को भारत के रूप में स्वीकार करता है।

मामले को बंद करते हुए बेंच ने फैसला सुनाया कि याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाना चाहिए और उचित मंत्रालयों द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह निर्णय 2014 में इसी तरह की एक जनहित याचिका को प्रतिबिंबित करता है, जब शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, याचिकाकर्ता निरंजन भटवाल ने अपनी याचिका की एक प्रति के साथ भारत के प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा, जिसमें उचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया। हालाँकि, सरकार ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और भटवाल को अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया।

भटवाल कायम रहे और 2015 में अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट लौट आए। दुर्भाग्य से इस बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने मामले को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त नहीं माना और परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी।

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17/06/2023

हमे हमारी माँ बहनों की रक्षा करना आना चाहिए हम जिन लोगो के भरोसे उन्हें 6 घण्टे अच्छी शिक्षा लेने भेजते है वही एक भेड़िया उसका शोषण करता है दुःखद !

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13/06/2023

भारत में सेवा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर सार्वजनिक पद/जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तर्क यह था कि उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है जिसकी वजह से उनके दृष्टिकोण और व्यवहार में फर्क आ गया होगा। अगर उनको यहां ऐसी जिम्मेदारी दी जाए, तो वह आजाद ब्रिटिश नागरिकों के साथ भी उसी तरह से ही व्यवहार करेंगे। इस बात को समझने के लिए नीचे दिया गया वाकया जरूर पढ़ें...

एक ब्रिटिश महिला जिसका पति ब्रिटिश शासन के दौरान पाकिस्तान और भारत में एक सिविल सेवा अधिकारी था। महिला ने अपने जीवन के कई साल भारत के विभिन्न हिस्सों में बिताए, अपनी वापसी पर उन्होंने अपने संस्मरणों पर आधारित एक सुंदर पुस्तक लिखी।

महिला ने लिखा कि जब मेरे पति एक जिले के डिप्टी कमिश्नर थे तो मेरा बेटा करीब चार साल का था और मेरी बेटी एक साल की थी। डिप्टी कलेक्टर को मिलने वाली कई एकड़ में बनी एक हवेली में रहते थे। सैकड़ों लोग डीसी के घर और परिवार की सेवा में लगे रहते थे। हर दिन पार्टियां होती थीं, जिले के बड़े जमींदार हमें अपने शिकार कार्यक्रमों में आमंत्रित करने में गर्व महसूस करते थे और हम जिसके पास जाते थे, वह इसे सम्मान मानता था। हमारी शान और शौकत ऐसी थी कि ब्रिटेन में महारानी और शाही परिवार भी मुश्किल से मिलती होगी।

ट्रेन यात्रा के दौरान डिप्टी कमिश्नर के परिवार के लिए नवाबी ठाट से लैस एक आलीशान कंपार्टमेंट आरक्षित किया जाता था। जब हम ट्रेन में चढ़ते तो सफेद कपड़े वाला ड्राइवर दोनों हाथ बांधकर हमारे सामने खड़ा हो जाता और यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगता। अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेन चलने लगती।

एक बार जब हम यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुए, तो परंपरा के अनुसार, ड्राइवर आया और अनुमति मांगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मेरे बेटे का किसी कारण से मूड खराब था। उसने ड्राइवर को गाड़ी न चलाने को कहा। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा, जो हुक्म छोटे सरकार। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर समेत पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया और मेरे चार साल के बेटे से भीख मांगने लगा, लेकिन उसने ट्रेन को चलाने से मना कर दिया। आखिरकार, बड़ी मुश्किल से, मैंने अपने बेटे को कई चॉकलेट के वादे पर ट्रेन चलाने के लिए राजी किया और यात्रा शुरू हुई।

कुछ महीने बाद, वह महिला अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने यूके लौट आई। वह जहाज से लंदन पहुंचे, उनकी रिहाइश वेल्स में एक काउंटी में थी जिसके लिए उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी। वह महिला स्टेशन पर एक बेंच पर अपनी बेटी और बेटे को बैठाकर टिकट लेने चली गई। लंबी कतार के कारण बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला का बेटा बहुत परेशान हो गया था। जब वह ट्रेन में चढ़े तो आलीशान कंपाउंड की जगह फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर उस बच्चे को फिर गुस्सा आ गया।

ट्रेन ने समय पर यात्रा शुरू की तो वह बच्चा लगातार चीखने-चिल्लाने लगा। वह ज़ोर से कह रहा था, "यह कैसा उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है। उसने हमारी अनुमति के बिना ट्रेन चलाना शुरू कर दी है। मैं पापा को बोल कर इसे जूते लगवा लूंगा।" महिला को बच्चे को यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि यह उसके पिता का जिला नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। यहां डिप्टी कमिश्नर जैसा तीसरे दर्जे का सरकारी अफसर तो क्या प्रधानमंत्री और राजा को भी यह अख्तियार नहीं है कि वह लोगों को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपमानित कर सके।

आज भले ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है लेकिन हमने गुलामी को अभी तक देश बदर नहीं किया। आज भी कई अधिकारी, एसपी, मंत्री, सलाहकार और राजनेता अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आम लोगों को घंटों सड़कों पर परेशान करते हैं।

प्रोटोकॉल आम जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, ना कि उनके लिए परेशानी का कारण।

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31/05/2023

आगर आप अपना नाम बदलना चाहते है या नाम मे किसी तरह की वर्तनी शुद्धि करना चाहते तो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 21 के आधार पर नाम रखने या बदलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक में निहित है : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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29/04/2023

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