26/06/2026
गैर-मजरूआ खास जमीन है… इसलिए रजिस्ट्री बंद?
पहले यह समझिए — हर गैर-मजरूआ खास जमीन अपने-आप सरकारी जमीन नहीं हो जाती।
अगर जमीन जमींदारी उन्मूलन से पहले जमींदार से खरीदी गई थी, खरीदार या उसके वारिस लंबे समय से कब्जे में हैं, जमाबंदी चल रही है, लगान रसीद कटती रही है, Register-II में नाम है, तो केवल “गैर-मजरूआ खास” लिख देने से आपका अधिकार खत्म नहीं हो जाता।
लेकिन ऐसे मामलों में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि बिना पूरी document chain के लड़ाई शुरू कर देते हैं।
ऐसे मामलों में सबसे पहले यह देखना जरूरी है—
पुराना C.S./R.S. खतियान,
जमींदार से मिली sale deed / hukumnama / settlement paper / parwana,
पुरानी और वर्तमान जमाबंदी,
Register-II,
लगान रसीद,
mutation order,
correction slip,
possession proof,
और registration रोक का written basis।
इसके बाद CO के सामने सामान्य आवेदन नहीं, बल्कि plot-wise detailed representation देना चाहिए।
अगर CO सुनवाई नहीं करता या mechanical reply देता है, तो मामला DCLR / Additional Collector / statutory appeal-revision / High Court strategy तक जा सकता है।
याद रखिए —
गैर-मजरूआ खास का नाम देखकर घबराना नहीं है, लेकिन बिना कागज़ की chain बनाए लड़ाई भी शुरू नहीं करनी है।
ऐसे मामलों में जीत नारे से नहीं,
record + representation + right legal strategy से मिलती है।
Adv. Devashish Prasoon
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