30/01/2026
⚖️ D.K. Basu v. State of West Bengal
🔹 गिरफ्तारी के समय की 11 अनिवार्य गाइडलाइन्स
1️⃣
गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की
स्पष्ट पहचान (नाम, पद, बैज नंबर) होना अनिवार्य है।
2️⃣
गिरफ्तारी के समय Arrest Memo (गिरफ्तारी मेमो) तैयार किया जाएगा।
3️⃣
Arrest Memo पर
✔️ कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे
✔️ गवाह परिवार का सदस्य या स्थानीय व्यक्ति हो सकता है।
4️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति को
गिरफ्तारी के कारण बताए जाएँगे।
5️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि
उसकी गिरफ्तारी की सूचना
परिवार/मित्र/रिश्तेदार को दी जाए।
6️⃣
यदि सूचित किया गया व्यक्ति
थाने के क्षेत्र से बाहर है,
तो सूचना टेलीफोन/मैसेज से दी जाएगी।
7️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति को बताया जाएगा कि
उसे किसे सूचना देने का अधिकार है।
8️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति का नाम
डायरी (Case Diary / Station Diary) में दर्ज किया जाएगा।
9️⃣
गिरफ्तार व्यक्ति की
मेडिकल जांच गिरफ्तारी के समय कराई जाएगी।
🔟
हर 48 घंटे में
गिरफ्तार व्यक्ति की मेडिकल जांच अनिवार्य होगी।
1️⃣1️⃣
गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेज़
मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाएँगे।
⚖️ महत्वपूर्ण बात
इन दिशानिर्देशों का पालन न करना
➡️ संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
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