19/11/2022
साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान देने के उद्देश्य के लिए अभियुक्त का 'औपचारिक गिरफ्तारी' के अधीन होना जरूरी नहींः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयान के उद्देश्य के लिए एक आरोपी को औपचारिक गिरफ्तारी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। एक आपराधिक अपील का फैसला करते हुए, जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पी.के. गुप्ता ने कहा कि धारा 27 के तहत एक बयान को मान्य करने के लिए दो सामग्री हैं- 1-किसी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए 2-व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए; उन्हें औपचारिक गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है
मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को अपने रूममेट की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसकी सजा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसके द्वारा दिए गए बयान पर आधारित थी, जिसके तहत उसने पुलिस को शव और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के स्थान के बारे में सूचित किया था। दोषी करार देने के फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने कोर्ट के समक्ष यह अपील दायर की।
अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसकी सजा मुख्य रूप से ''अंतिम बार एक साथ देखे गए'' के सिद्धांत पर आधारित है। आगे यह भी बताया गया कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसकी गवाही पर भी बहुत अधिक भरोसा किया था। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 27 के तहत उसका बयान उसकी गिरफ्तारी से पहले दर्ज किया गया था और इसलिए यह कानून की नजर में अस्वीकार्य था। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष हत्या का मकसद स्थापित करने में विफल रहा। आगे यह भी कहा गया कि गवाहों की गवाही में कई विरोधाभास और चूक थे। इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि उसकी दोषसिद्धि को रद्द किया जाए।
इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को उसके खिलाफ पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर सही ढंग से विचार करने के बाद ही उसे दोषी ठहराया था।
पक्षकारों की दलीलों और निचली अदालत के रिकॉर्ड की जांच करते हुए, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में योग्यता नहीं पाई। कोर्ट ने कहा कि केवल मकसद की अनुपस्थिति अपीलकर्ता को दोषमुक्त नहीं कर सकती
केस टाइटल- आशुतोष कैथवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य