15/10/2022
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में नाबालिग लड़की (17 वर्ष) के साथ रेप मामले में पोक्सो आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वह एक महीने की अवधि के भीतर उससे शादी करेगा और पत्नी को सभी अधिकार देगा।
साथ ही बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करेगा।
जमानत देते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अभियोजक और उसके पिता के रुख को ध्यान में रखा, जिन्होंने कहा कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।