Advocate Rajesh Pd Dubey Service Law Highcourt Jabalpur

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19/01/2019

एक परिसर एक साला व्यवस्था ,में प्रभारी प्राचार्य का पद देने पर करो विचार।
प्रस्तुत मामले में प्रभारी प्राचार्य कुंजीलाल चौकसे हाई स्कूल पतलोनी जिला दमोह व रुद्र प्रकाश अवस्थी प्रभारी प्राचार्य उ मा वि सर्रा जिला दमोह मूल पद वरिष्ठ अध्यापक ,ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर माग किया था कि वे प्रभारी प्राचार्य पद पर पहले से कार्यरत है,किन्तु कलेक्टर दमोह के आदेश दिनांक 01-10-18 द्वारा एक परिसर एक सला व्यवस्था के तहत एक ही परिसर में संचालित विभिन्न साला को एक। में संचालित करने तथा साथ ही इनके जगह पर खेमचंद कुर्मी तथा संतोष प्रधान को प्रभारी प्राचार्य बनाने का आदेश जारी किया गया जो गलत है,जबकि वरिष्ठता का निर्धारण करने हेतु साशन का परिपत्र दिनांक 6-2-2008 के विपरीत है,जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने अदेसित किया कि कलेक्टर दमोह, वरिष्ठता का निर्धारण परिपत्र दिनांक 6-2-2008 के तहत करते हुए छः सप्ताह के अंदर प्रभारी प्राचार्य का पद देने संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण कर याचिकाकर्ता को सूचित कर, आदेश पारित करे,। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की,।

06/01/2019

अंतरनिकाय संविलियान के तहत भारमुक्त करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश,,।
प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता अशोक कुमार मर्सकोले अध्यापक ,हाई स्कूल अभाना ब्लाक मझोली जिला जबलपुर ने अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर कर माग किया था कि उनकी नियुक्ति दिनांक १०-५-१० को संविदा शाला शिक्षक वर्ग २ के पद पर अभाना मझोली जबलपुर में हुई,और १७-६-१३ को अध्यापक पद पर संविलियन हुआ ,दीनक १०-७-१७ को अध्यापक वर्ग के स्थानांतरण हेतु पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत याचिकाकर्ता ने अभाना मझोली जबलपुर से एजुकेशन से चमारिखुर्ड ब्लाक छपरा जिला सिवनी ट्राइबल हेतु आवेदन किया जो स्वीकार हुआ किन्तु बाद ने शासन ने पदस्थापन पर पूरे प्रदेश। में रोक लगा दी,जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई ,जिनमें माननीय हाईकोर्ट ने शासन के आदेशों को निरस्त करते हुए याचिका दिनक २-१-२०१९ को, स्वीकार कर अध्यापक को भारमुक्त करने करने तथा नवीन पदस्थापन स्थल पर ज्वॉइन करने का आदेश दिया,,।

01/06/2018

सतना और बालाघाट के छात्रावास वार्डन को मिला स्टे ,प्रस्तुत मामले मे सतना जिला के अर्चना पांडे ,शमा बानो ,कृष्णा शुक्ला ,रेखा तिवारी ,और बालाघाट से नीना परिहार ,सरिता डहर वाल ,ड्रोपदी चौधारी ने अधिवक्ता राजेश दूबे के मार्फत रिट य़ाचिका दायर कर माग की थी की वे बिगत सालो से वार्डन पद पर कार्य कर रही है तीन साल के आधार पर इनको बाहर कर नई नियुक्ती बिना इनको भागीदारी दिये क्यो की जा रही है ,ज़िसमे अपने पूर्व के आदेशो का उदाहरण दिया गया ,मानानिय न्यायालय ने अधिवक्ता के तर्क सहमत होते हुये य़ाचिका कर्ता गण को भी चयन मे शामिल करने को आदेश देते हुये चयन सूची को केश के अंतिम निर्णय तक अधीन रखने का आदेश जारी किया ,

04/05/2018

खण्ड समनवयक प्रधान मंत्री आवास योजना के संविदा समाप्ती के आदेश पर स्टे ,....
सिंगरोली जिला जनपद पंचायत वैढ़न मे ,प्रधान मंत्री आवास योजना मे पदस्थ खण्ड समनवयक लक्ष्मी कांत पांडे की संविदा सेवा समाप्त इस आधार पर कर दी गई हित ग्राहियो का पंजियन पूर्ण नहीं था और नोटिस का जवाब भी समय के अंदर नहीं दिया गया ,,जिसके खिलाफ लक्ष्मी कांत पांडे ने हाई कोर्ट मे अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट य़ाचिका दायर की ज़िसमे माननिय न्यायालय ने अपील अवधी तक यथा स्थित य़ाचिका कर्ता को कार्यरत रखने का स्टे जारी कर य़ाचिका का अंतिम निराकरन कर दिया ..य़ाचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की ..

25/03/2018

नवरात्री की बहुत शुभकामनाये -Frm -राजेश दुबे अधिवक्ता हाईकोर्ट जबलपुर मो .9424841649

21/03/2018

प्रभारी प्राचार्य के स्थानातरण पर स्टे शासकिय हायर सेक ण्ड़री उत्कृष्ट विद्यालय कोतमा जिला अनूपपुर मे कार्यरत प्रभारी प्रचार्य /व्याख्याता आर के मिश्रा का स्थानांतरण कोतमा से राज नगर इस आधार पर कर दिया गया की छात्रा गंगा देवी का अपने घर मे आकस्मिक निधन हो गया था और संस्था का प्रभार एच .एल .विस्कर्मा को देने का आदेश सहायक आयुक्त ने कर दिया जिसके खिलाफ अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत हाई कोर्ट मे रिट य़ाचिका दायर की ज़िसमे आज हाई कोर्ट स्थानांतरण आदेश पर स्टे जारी करते हुये नए शिरे से अभ्यावेदन हेतु आदेशित किया .य़ाचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की .

18/03/2018

स्थानांतरन आदेश पर स्टे .
उर्दू विद्यालय सिवनी मे पदस्थ आरती पांडे सहायक अध्यापक का स्थानांतरन सालीवाडा कलार बाकी सिवनी मे जिला पंचायत CEO द्वारा आदेश दिनांक 12-2-18,पूर्व मे दिनांक 14-08-2008, को बंडोल किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुये कर दिया गया जबकी इस बीच आरती पांडे का स्थानांतरण 10-9-13 को ऊर्दू विद्यालय सिवनी मे किया गया बाद मे नगर पलिका परिसद सिवनी मे मर्ज कर दिया गया ,अधिवक्ता राजेश दुबे ने छेत्राधिकार और त्रूटी पूर्ण आदेश का आधार पर चुनौती दी ,ज़िसमे मनानिय हाई कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 12-2-18 पर स्टे जारी करते हुये सभी अनावेदको क़ले क्टर सिवनी जिला CEO ,सिवनी ,CMO नगर पलिका सिवनी को नोटिस जारी किया ,य़ाचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की ...

18/03/2018

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