30/07/2020
*इनकम टैक्स चेतावनी*-
वित्तीय वर्ष 2018-19
निर्धारण वर्ष 2019-20
(यानि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019)
की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख *31 जुलाई 2020* ही है,
इसके बाद इस वर्ष के रिटर्न कभी भी नही भरे जायेंगे।
अगर आपने अपना रिटर्न नही भरा और आपको भविष्य मे
किसी भी तरह का लोन लेना है,
(जैसे होम लोन,बिज़नस लोन,पर्सनल लोन,कार लोन)
Tds रिफंड लेना है,
अगर आपके fixed Deposit के ब्याज पर टैक्स कटता है,
कोई प्रॉपर्टी लेनी या बेचनी है,
बड़ी Insurance पालिसी लेनी है ,
क्रेडिट कार्ड लेना है,
या आपने बैंक में रूपये जमा कराये है
तो आपको बड़ी परेशानी होगी।
साथ ही साथ अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जिम्मेदारी थी और आपने नही भरा तो सेक्शन 271F के तहत आप पर जुर्माना भी लग सकता है।
इसी कारण आप अपना *INCOME TAX RETURN* समय से भरवा कर इनकम टैक्स के नोटिस और अन्य क़ानूनी कार्यवाहियो से बचे।
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