10/04/2026
माननीय वरुण भैया, दिलीप भैया जी के आशीर्वाद से सब संभव है !! 📰 🙏 जय श्री भोलेनाथ 🏹, हर हर महादेव🙏
मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण (MACC)188/2023
न्यायालय: ll जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना जिला गुना (म. प्र.) निर्णय दिनांक 09-04-2026 मेरे पक्षकार वाहन चालक गोलू पाल और उसके पिता वाहन स्वामी बबलू पाल के अधिवक्ता के रूप मैने उक्त क्लेम प्रकरण अपनी पैरवी मै, क्लेम का फर्जी मामला सुनवाई योग्य न होने के कारण निरस्त (Dismissed as not maintainable) कराया गया।
2. यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे पक्षकार का संबंधित ट्रैक्टर (स्वराज) का कोई वैध बीमा/इंश्योरेंस नहीं था तथा इंश्योरेंस कंपनी पहले ही पृथक पक्षकार के रूप में कार्यवाही से अलग हो चुकी थी। प्रकरण में आहत याचिकाकर्ता vs गोलू पाल आदि तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पक्षकार थे।
3. इस प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा लगभग ₹35,14,375/- (35 लाख चौदह हजार तीन सौ पिचहतर रुपये) का दावा मेरे पक्षकारों पर प्रस्तुत किया गया था! जिसमें आवेदक ने स्वयं को पुलिस विभाग में "हेड कांस्टेबल" पद पर कार्यरत बताते हुए गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया था। उक्त दावा उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
4. मुझे वाहन स्वामी और वाहन चालक का अधिवक्ता होने से कई बार राजीनामा मै 3-4 लाख रुपए मेरे पक्षकार से दिलाने का भी विपक्ष ने कहा, लेकिन हमने स्पष्ट कहा आप तो लड़ाई लड़ो और पूरी ताकत से लड़ो! क्योंकि मुझे पता था ये एक्सीडेंट मामला फर्जी बनाया गया था, इसलिए इसे साक्ष्य से पहले ही चलने लायक ना होने से निरस्त कराने अपने पक्षकारों के लिए चमत्कार दिखाने की वचनबद्धता थी! अंत में मेरी पैरवी मै मेरे पक्षकारों की साक्ष्य से पहले ही जीत हुई और न्यायालय में इस फर्जी दुर्घटना क्लेम मामले को निरस्त कर दिया गया!!
आपका अधिवक्ता,
आलोक शर्मा,एडवोकेट गुना मो.8827689858
🙏 सत्य, न्याय एवं विधि के मार्ग पर सदैव समर्पित रहकर कार्य जारी रहेगा 🏹