08/01/2026
🚫👧👦 नाबालिग की शादी अपराध है – कानून जानें, भविष्य बचाएँ ⚖️🚫
भारत में नाबालिग की शादी (Child Marriage) केवल सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक अपराध है ⚖️। कानून के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित है 📜📌। इससे कम उम्र में किया गया विवाह कानूनन अवैध माना जाता है।
👨⚖️ कानून क्या कहता है?
नाबालिग की शादी कराने, उसमें सहयोग करने या उसे बढ़ावा देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है 🚔❌। माता-पिता, रिश्तेदार, पंडित, काजी या कोई भी व्यक्ति जो इस विवाह में शामिल होता है, वह कानून के दायरे में आता है ⚠️🏛️।
📌 नाबालिग की शादी से बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य बुरी तरह प्रभावित होता है 📚🩺। खासकर बच्चियों के लिए यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खतरा बन जाती है 👧💔। इसी कारण सरकार और न्यायालय इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हैं।
👶 यदि किसी बच्चे की शादी होने वाली है या हो चुकी है, तो उसकी सूचना बाल कल्याण समिति, पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है 📞🚨। समय पर शिकायत से शादी रोकी जा सकती है और बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है 🌱✨।
💡 कानून की जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। समाज की जिम्मेदारी है कि हम नाबालिग बच्चों को अपराध का शिकार बनने से बचाएँ 🤝⚖️।
📍 Legal Sewa Trust
📌 Location: Noida, Ghaziabad
📞 Contact: 9354929277, 8285848974
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