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JSR Associates Tax Consultant

04/09/2025

*GST* में कटौती
सरकार का दिपावली उपहार
🍽️ खाद्य क्षेत्र (FOOD SECTOR)

UHT दूध → 5% से शून्य (Nil)

छेना/पनीर (पैकेज्ड) → 5% से शून्य

पिज्ज़ा ब्रेड → 5% से शून्य

खाखरा, रोटी, चपाती → 5% से शून्य

परांठा/परोट्टा → 18% से शून्य

घी, मक्खन, चीज़ → 12% से 5%

मेवे, खजूर, अंजीर, संतरा, नींबू आदि (सूखे) → 12% से 5%

सॉसेज, मीट प्रोडक्ट्स → 12% से 5%

पास्ता, नूडल्स, मकारोनी → 12% से 5%

जूस, सॉफ्ट ड्रिंक (गैर-अल्कोहलिक) → 18% से 40%

पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, कैफिनेटेड पेय → 28% से 40%

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🚬 तम्बाकू (TO***CO)

बीड़ी पत्ते (तेंदू) → 18% से 5%

भारतीय कत्था → 18% से 5%

बिना प्रोसेस तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि → 28% से 40%

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🌾 कृषि क्षेत्र (AGRICULTURE SECTOR)

डीज़ल इंजन (15 HP तक) → 12% से 5%

हैंड पंप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम → 12% से 5%

हार्वेस्टिंग/थ्रेशिंग मशीन → 12% से 5%

ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स → 18% से 5%

हैंड रिक्शा, बैलगाड़ी → 12% से 5%

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🧪 उर्वरक क्षेत्र (FERTILIZER SECTOR)

सल्फ्यूरिक/नाइट्रिक/अमोनिया एसिड → 18% से 5%

बायो-पेस्टीसाइड्स, नीम आधारित कीटनाशक → 12% से 5%

माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (FCO, 1985 के तहत) → 12% से 5%

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⚡ कोयला (COAL)

कोयला, लिग्नाइट, पीट → 5% से 18%

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☀️ नवीकरणीय ऊर्जा (RENEWABLE ENERGY)

सोलर कुकर, सोलर वॉटर हीटर, बायोगैस प्लांट → 12% से 5%

विंडमिल, सोलर पैनल, सोलर लैंप → 12% से 5%

हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन → 12% से 5%

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🧵 वस्त्र क्षेत्र (TEXTILE SECTOR)

सूत, धागा, कारपेट, टॉवेल आदि → 12% से 5%

रेडीमेड कपड़े (₹2500 तक) → 5% पर बरकरार

रेडीमेड कपड़े (₹2500 से अधिक) → 12% से 18%

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🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र (HEALTH SECTOR)

कई दवाइयाँ और इंजेक्शन → 12% से Nil

मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर → 12% से 5%

थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक उपकरण → 18% से 5%

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📚 शिक्षा (EDUCATION)

रबर इरेज़र → 5% से Nil

मानचित्र, ग्लोब, पेंसिल, कॉपी, शार्पनर → 12% से Nil

ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स → 12% से 5%

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🛒 सामान्य उपभोग की वस्तुएं (COMMON MAN ITEMS)

टूथ पाउडर, मोमबत्ती, माचिस, फीडिंग बोतल → 12% से 5%

साइकिल, पुर्जे, फर्नीचर (बाँस/केन से) → 12% से 5%

साबुन, शैम्पू, पाउडर, टूथपेस्ट → 18% से 5%

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📺 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (CONSUMER ELECTRONICS)

टीवी, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर → 28% से 18%

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📄 कागज क्षेत्र (PAPER SECTOR)

टेक्स्टबुक/कॉपी का पेपर → 12% से Nil

वुड पल्प, पेपर ट्रे, पैकिंग बॉक्स → 12% से 5%

राइटिंग/प्रिंटिंग पेपर → 12% से 18%

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🚗 परिवहन क्षेत्र (TRANSPORTATION SECTOR)

मोटर वाहन (छोटी कारें, बाइक ≤350cc) → 28% से 18%

बड़ी कारें, लग्जरी वाहन, बाइक >350cc → 28% से 40%

बस, एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक वाहन → कम दरें लागू

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🏏 खेल सामग्री और खिलौने (SPORTS GOODS AND TOYS)

खिलौने, खेल बोर्ड, खेल सामग्री → 12% से 5%

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👞 जूते-चप्पल क्षेत्र (FOOTWEAR SECTOR)

₹2500 तक → 12% से 5%

₹2500 से अधिक → 18%

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🧱 निर्माण क्षेत्र (CONSTRUCTION SECTOR)

ईंट, पत्थर की नक्काशी → 12% से 5%

सीमेंट → 28% से 18%

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🎨 हस्तशिल्प क्षेत्र (HANDICRAFTS SECTOR)

लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्तियाँ → 12% से 5%

पेंटिंग, मूर्तियाँ, सजावटी सामान → 12% से 5%

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⚙️ अन्य मशीनरी (OTHER MACHINERY)

न्यूक्लियर ईंधन कार्ट्रिज → 12% से 5%

इंजन, बैटरी, पंप → 28% से 18%

एड0 जितेंद्र कुमार पोरवाल
अधिवक्ता

29/08/2025

नए नियम (1 जून 2021 से लागू):

यदि आपकी कंपनियों का टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से कम है → अधिकतम लेट फीस ₹2,000।

₹1.5 करोड़ से ₹5 करोड़ तक → अधिकतम लेट फीस ₹5,000।

₹5 करोड़ से ऊपर → अधिकतम लेट फीस ₹10,000।
ये नए नियम Notification No. 19/2021 Central Tax dated 1st June 2021

31/07/2025

मुख्य कारण क्यों ITR फाइल करना जरूरी है, भले ही टैक्स न बनता हो:

✅ 1. लोन और क्रेडिट कार्ड एप्लिकेशन में ज़रूरी दस्तावेज़

बैंक से होम लोन, एजुकेशन लोन या क्रेडिट कार्ड लेना हो – ITR अनिवार्य दस्तावेज़ है।

✅ 2. वीज़ा प्रोसेस में जरूरी

कई देश (जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप) वीज़ा आवेदन में पिछले 2–3 वर्षों की ITR मांगते हैं।

✅ 3. आय के प्रमाण के रूप में

नौकरी, फ्रीलांस या कृषि आय – ITR आपके लिए आधिकारिक इनकम प्रूफ बन जाता है।

✅ 4. भविष्य में टैक्स लाभ और कैरी फॉरवर्ड के लिए

अगर आपने किसी वित्तीय वर्ष में नुकसान उठाया है (जैसे कैपिटल लॉस), तो उसे भविष्य में सेट ऑफ करने के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है।

✅ 5. TDS Refund क्लेम करने के लिए

अगर आपकी इनकम टैक्स सीमा से नीचे है लेकिन TDS काट लिया गया है, तो ITR फाइल करके आप Refund क्लेम कर सकते हैं।

✅ 6. गैर-फाइलिंग पर पेनल्टी और नोटिस

कुछ मामलों में ITR न भरने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है या ₹1,000 से ₹5,000 तक की जुर्माना राशि लग सकती है।

✅ 7. वित्तीय पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा

ITR फाइल करने से आपकी वित्तीय स्थिति साफ-सुथरी और पारदर्शी बनती है, जिससे आप कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हैं।

31/07/2025

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  are banned from filing   after three years from the due date specified in Section 37.
30/10/2024

are banned from filing after three years from the due date specified in Section 37.

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