05/02/2026
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(2) और 173(8) तथा बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 193(3) और 193(9)—
👉 जब पुलिस अंतिम रिपोर्ट (Final Report/Closure Report) अदालत में दाखिल कर देती है उसके बाद यदि पुलिस को अग्रिम-विवेचना (Further Investigation) करनी हो, तो उसे पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
👉 भले ही धारा 173(8) CrPC में साफ-साफ यह नहीं लिखा कि अनुमति जरूरी है लेकिन अदालतों की बनी हुई परंपरा और स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पहले अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य है।
👉 अग्रिम-विवेचना की अनुमति देने का अधिकार अदालत के पास है, पुलिस के पास नहीं।
👉 पुलिस अधीक्षक (SP) अपने स्तर पर अग्रिम-विवेचना का आदेश नहीं दे सकता।
👉 यदि अदालत की अनुमति लिए बिना अग्रिम-विवेचना की जाती है, तो वह अवैध मानी जाएगी।
👉 इसलिए हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है और अपील मंजूर की जाती है।