Atul Singh Sejwal & Associates

Atul Singh Sejwal & Associates deals in all types of civil, criminal, matrimonial, N.I. Act, MACT, T.M and various other cases

05/06/2024

नमस्कार सभी को !

कल चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। आप सब ने भी देखा ,सुना और कुछ लोग खुश हुए कुछ दुखी भी हुए, पर *मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा अयोध्या के नतीजे से हुई।*

मैं अभी तक तय नहीं कर पाया कि अयोध्या की जनता ने भगवान श्री राम को 500 वर्षो बाद उनके घर में वैभव और सम्मान के साथ आसीन करने वाले मोदी जी को ही नही पूरे विश्व के राम प्रेमियों को निराश क्यों किया ?
*जिस पार्टी ने अयोध्या में साधु संतो और राम भक्तो पर गोली चलवाई और निर्दोष लोगो की हत्या की उसी पार्टी को क्यों जिताया ?*
*क्या एहसान फरामोशी की इससे बड़ी मिसाल कहीं मिल सकती है ?* जिस अयोध्या के मंदिरों , गली कूचों, बाजारों में वीरानी को जगमगाहट और ऊर्जा से भर कर धन संपन्न बनाना मोदी जी की गलती थी ?

*क्या वहां के बहुत सारे लोगों की रगों में बाबर और उसके आताताई सैनिकों का खून है जो राम के विरोध में वोट डालने पर उन्हें विवश कर गया ?*

*मित्रो !* सरकार किसी की भी बने लेकिन *अयोध्या वासियों ने जो कलंक अपने माथे पर लगा लिया है उसके लिए आने वाली पीढ़ी युगों तक उनको माफ़ नहीं करेगी। इसका दंड भविष्य में उन्हें भुगतना ही पड़ेगा।*

माना मंदिर निर्माण कार्य में सडक़ विस्तार होते वक्त कुछ जगह तोड़ फोड़ कि गयी पर क्या सरकार मुआवज़ा/ कॉम्पेंशिएट नहीं कर रही थी? या मंदिर निर्माण से आपके क्षेत्र में व्यापार और विकास नहीं आया?

केवल मैं ही नहीं हर देशवासी उनके इस कुकृत्य से आहत और स्तब्ध है। *ऐसे गद्दारों, नमक हारामो, लालची और मूढ़ लोगो को वहीं सरयू में डूब कर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो लोग अयोध्या जैसी पवित्र नगरी की नाली के कीड़े होने लायक भी नहीं हैं।*

*दोस्तो !* मेरे मन में उन दुष्टो के प्रति इतना आक्रोश और नफरत है कि पूरा दिन भी लिखता रहूं कम पड़ जाएगा।

*बस आज मेरी लेखनी सभ्यता और मर्यादा का उलंघन न कर दे इसलिए विराम दे रहा हूं।* भारी और दुखी मन से *जय श्री राम* मित्रों।🙏🏽

In need of your love,support and blessings for Sh. Prashant Raj, Advocate (bhaiya) in upcoming Elections of Delhi bar as...
20/03/2024

In need of your love,support and blessings for Sh. Prashant Raj, Advocate (bhaiya) in upcoming Elections of Delhi bar association.

If you wanted to get what you want, you have to follow the procedure, there is no shortcut to the sucess🤞Whenever i get ...
07/11/2023

If you wanted to get what you want, you have to follow the procedure, there is no shortcut to the sucess🤞

Whenever i get disappointed i used to remember Parmish Verma’s line

“Hauli hauli haasil mukaam hunda aa
Hauli hauli mehnatan naal naam hunda aa
Pehlan pehlan har banda aam hunda aa
Duniyadari chon jo tarash bande
Apne te rakh vishwas bande
Ho aam jahe munde vi ne khaas ban’de”

शुभ महाशिवरात्रि
01/03/2022

शुभ महाशिवरात्रि

01/02/2022

District Wise Jurisdiction of Police Station/Investigating Agencies/Special Act in Delhi

*District South-West, District Courts Dwarka, Delhi-110 075.*

1.Baba Haridas Nagar Police Station
2.Binda Pur Police Station
3.Chhawla Police Station
4.Dabri Police Station
5.Delhi Cantonment Board
6.Dwarka North Police Station
7.Dwarka Sector-23 Police Station
8.Dwarka South Police Station
9.Jaffarpur Kalan Police Station
10.Janak Puri Police Station
11.Kapashera Police Station
12.Najafgarh Police Station
13 Palam Domestic Airport Police Station
14.Palam Village Police Station
15.Uttam Nagar Police Station
16.Vikas Puri Police Station
17.Mohan Garden Police station.

*District South District Courts Saket*, *Delhi*- 110 017

1.Ambedkar Nagar Police Station
2.Fetehpur Beri Police Station
3 Hauz Khas Police Station
4.INA Metro Police Station
5.Malviya Nagar Police Station
6.Mehrauli Police Station
7.Neb Sarai Police Station
8.Qutab Minar Metro Police Station
9.Safdarjung Enclave Police Station
10 Saket Police Station
11.Sangam Vihar Police Station

*District South-East, District Courts Saket, Delhi-110 017.*

1.Amar Colony Police Station
2.Badar Pur Police Station
3.Chitranjan Park Police Station
4.Defence Colony Police Station
5.Govind Puri Police Station
6.Greater Kailash Police Station
7 Hazrat Nizamuddin Police Station
8.Jaitpur Police Station
9.Jamia Nagar Police Station
10.Kalkaji Metro Police Station
11.Kalkaji Police Station
12.Kotla Mubarak Pur Police Station
13.Lajpat Nagar Metro Police Station
14.Lajpat Nagar Police Station
15.Lodhi Colony Police Station
16.New Friends Colony Police Station
17.Okhla Industrial Area Police Station
18.Pul Prahlad Pur Police Station
19.Sarita Vihar Police Station
20.Sunlight Colony Police Station

*District Central, District Courts Tis Hazari, Delhi-110 054.*

1.Bara Hindu Rao Police Station
2.Burari Police Station
3.Chandni Mahal Police Station
4.Civil Lines Police Station
5.Companies Act
6.Darya Ganj Police Station
7.DBG Road Police Station
8.Delhi Cantt. Railway Police Station
9.Gulabi Bagh Police Station
10.Hauz Qazi Police Station
11.Hazrat Nizamuddin Railway Police Station
12.I.P. Estate Police Station
13.Income Tax Act
14.Jama Masjid Police Station
15.Kamla Market Police Station
16.Karol Bagh Police Station
17.Kashmere Gate Metro Police Station
18.Kashmere Gate Police Station
19.Kotwali Police Station
20.Lahori Gate Police Station
21.Maurice Nagar Police Station
22.Nabi Karim Police Station
23.New Delhi Railway Station (NDLS)
24.Old Delhi Railway Station (Railway Main Delhi)
25.Pahar Ganj Police Station
26.Prasad Nagar Police Station
27.Railway Protection Force (RPF)
28.Rajinder Nagar Police Station
29.Roop Nagar Police Station
30.Sadar Bazar Police Station
31.Sarai Rohilla Police Station
32.Sarai Rohilla Railway Police Station
33.Seed Act
34.Subzi Mandi Police Station
35.Subzi Mandi Railway Police Station
36.The Prevention of Cruelty of Animal Act 1960 (SPCA)
37.Timarpur Police Station
38.Wild Life Protection Act, 1972

*District West, District Courts Tis Hazari, Delhi-110 054.*

1.Anand Parbat Police Station
2.Hari Nagar Police Station
3.Janak Puri Metro Police Station
4.Khyala Police Station
5.Kirti Nagar Police Station
6.Maya Puri Police Station
7.Mianwali Nagar Police Station
8.Moti Nagar Police Station
9.Mundka Police Station
10.Nangloi Police Station
11.Nihal Vihar Police Station
12.Paschim Vihar Police Station
13.Patel Nagar Police Station
14.Punjabi Bagh Police Station
15.Raja Garden Metro Police Station
16 Rajouri Garden Police Station
17.Ranhola Police Station
18.Ranjeet Nagar Police Station
19.Tilak Nagar Police Station

*District New Delhi, District Courts Patiala House, Delhi-110 001.*

1.Barakhamba Road Police Station
2.Central Secretariat Metro Police Station
3.Chanakya Puri Police Station
4.Connaught Place Police Station
5.Customs
6.Delhi Cantt. Police Station
7.Directorate of Revenue Intelligence
8.FERA
9.IGI Airport Police Station
10.IGI Metro Police Station
11.Inder Puri Police Station
12.Mandi House Metro Police Station
13.Mandir Marg Police Station
14.Naraina Police Station
15.North Avenue Police Station
16.Parliament Street Police Station
17.Prevention of Food Adulteration Act
18.R.K. Puram Police Station
19.Sagar Pur Police Station
20.Sarojini Nagar Police Station
21.South Avenue Police Station
22.South Campus Police Station
23.Special Cell Police Station
24.Tilak Marg Police Station
25.Tuglak Road Police Station
26.Vasant Kunj North Police Station
27.Vasant Kunj South Police Station
28.Vasant Vihar Police Station

*District East, District Courts Karkardooma, Delhi-110 032.*

1.Gandhi Nagar Police Station
2.Gazi Pur Police Station
3.Geeta Colony Police Station
4.Kalyan Puri Police Station
5.Krishna Nagar Police Station
6.Mandawali Police Station
7.Mayur Vihar Police Station
8.New Ashok Nagar Police Station
9.Pandav Nagar Police Station
10.Preet Vihar Police Station
11.Shakar Pur Police Station
12.Yamuna Bank Metro Police Station

*District North-East, District Courts Karkardooma, Delhi-110 032.*

1.Bhajan Pura Police Station
2.Gokul Puri Police Station
3.Karawal Nagar Police Station
4.Khajoori Khas Police Station
5.New Usman Pur Police Station
6.Seelampur Police Station
7.Shastri Park Metro Police Station
8.Sonia Vihar Police Station

*District Shahdara, District Courts Karkardooma, Delhi-110 032.*

1.Anand Vihar Police Station
2.Anand Vihar Railway Police Station
3.Farash Bazar Police Station
4.GTB Enclave Police Station
5.Harsh Vihar Police Station
6.Jagat Puri Police Station
7.Jyoti Nagar Police Station
8.Madhu Vihar Police Station
9.Mansarover Park Police Station
10.Nand Nagri Police Station
11.Seema Puri Police Station
12.Shahdara Police Station
13.Vivek Vihar Police Station
14.Welcome Police Station
15.Zafrabad Police Station

*District North-West, District Courts Rohini, Delhi-110 085.*

1.Aman Vihar Police Station
2.Ashok Vihar Police Station
3.Begum Pur Police Station
4.Bharat Nagar Police Station
5.Kanjhawala Police Station
6.Keshav Puram Police Station
7.Mangol Puri Police Station
8.Maurya Enclave Police Station
9.Rani Bagh Police Station
10.Rithala Metro Police Station
11.Rohini North Police Station
12.Rohini South Police Station
13.Shalimar Bagh Police Station
14.Subhash Palace Police Station
15.Sultan Puri Police Station
16.Udyog Nagar Metro Police Station
17.Vijay Vihar Police Station

*District North, District Courts Rohini, Delhi-110 085.*

1.Adarsh Nagar Police Station
2.Ali Pur Police Station
3.Bawana Police Station
4.Bhalswa Dairy Police Station
5.Jahangir Puri Police Station
6.K.N. Katju Marg Police Station
7.Mahendra Park Police Station
8.Model Town Police Station
9.Mukherjee Nagar Police Station
10.Narela Industrial Area Police Station
11.Prashant Vihar Police Station
12.Samai Pur Badli Police Station
13.Shahabad Dairy Police Station
14.Swaroop Nagar Police Station

05/12/2021

Maintenance

Maintenance to minor child

Whatever be the dispute between the husband and the wife, a child should not be made to suffer

The liability and responsibility of the father to maintain the child continues till the child/son attains the age of majority.

HON’BLE SUPREME COURT OF INDIA

IN THE MATTER OF

Neha Tyagi. Versus Lieutenant Colonel Deepak Tyagi.
Civil Appeal No. 6374 of 2021;
Decided on 1st December, 2021.

05/12/2021

🅾️ गांजा बरामदगी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

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🟨 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को 29 किलोग्राम गांजा (भांग) बरामद मामले में एक व्यक्ति को आधी रात को उसके घर से उठाने और एनडीपीएस मामले में दुर्भावनापूर्ण रूप से मुकदमा चलाने के लिए भारी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

🟥कोर्ट के समक्ष मामला अदालत के समक्ष जमानत आवेदक पर यूपी पुलिस द्वारा एनडीपीएस [नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस] अधिनियम अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था, यह दावा करने के बाद कि उन्होंने 11 जून, 2021 को उसके पास से लगभग 29 किलोग्राम गांजा बरामद किया था और इसके बाद उसे गिरफ्तार किया।

⏺️ आवेदक ने अदालत के समक्ष दावा किया कि जिस तरीके से उसे मामले में शामिल/घसीटा जा रहा है, वह पुलिस द्वारा एक विशेष दृष्टिकोण और आवेदक को पकड़ने में उनके द्वारा झूठे निहितार्थ को दर्शाता है।

⬛आवेदक के वकील ने यह तर्क दिया कि वास्तव में उसे हाथरस स्थित उसके आवास से चार नकाबपोश व्यक्तियों ने सिविल ड्रेस में उठा लिया था। जब उसकी पत्नी ने हाथरस के पुलिस अधीक्षक को चार-पांच नकाबपोशों द्वारा अपने पति के कथित अपहरण की पूरी कहानी बताते हुए शिकायत की, तो जांच के आदेश दिए गए।

🟩उक्त पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वास्तव में जो लोग सिविल ड्रेस में आवेदक के घर आए थे, वे नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं। हालांकि, नोएडा पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को आरोपी को थाने में ले जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी।

⏹️ अनिवार्य रूप से, कोर्ट ने नोट किया कि पीएस- फेज II, जी.बी. नगर के चार-पांच नकाबपोश पुलिस कर्मी ने उस व्यक्ति को उसके घर से (अदालत के समक्ष आवेदक) उठा ले गए और बिना किसी तुकबंदी या कारण के उस पर एनडीपीएस केस दर्ज कर लिया।

सरकार ने क्या कहा?

🟧 ए.ए.जी. और जी.ए. ने स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया कि इस मामले में संबंधित थाने की पुलिस की ओर से ज्यादती की गई है। अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि हाथरस के पुलिस स्टेशन में न तो कोई आमद रिपोर्ट है और न ही पुलिस कर्मी उचित पोशाक में थे और न ही संबंधित अदालत द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई उचित प्रक्रिया जारी की गई थी।

🟦 आवेदक को 11.6.2021 को उन अज्ञात, नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा उठाया गया था और एस.आई. राम चंद्र सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा जीतने के लिए इस अपराध में आवेदक को फंसाने के लिए एक नकली अभियोजन कहानी बनाई। न्यायालय की टिप्पणियां अदालत ने शुरू में कहा कि पुलिस द्वारा अपनाए गए पूरे तौर-तरीके, जिसमें आवेदक को उसके घर से उठा लिया गया था और वर्तमान मामले को बनाया गया था। यह देखकर लगता है कि अभियोजन की पूरी कहानी "ऑब्स्क्यूरा न्यूब्स डबियोरम" (संदेह के काले बादल ) है।

🟫 कोर्ट ने देखा कि आवेदक का 11 मामलों का आपराधिक इतिहास है। कोर्ट ने इस पर कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवेदक का 11 मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह बिना किसी ठोस और विश्वसनीय सबूत के किसी मामले में फंसाए। आपराधिक कानून में, एक पुराना पुराना वाक्यांश है "कुत्ते को बदनाम कर दो और फिर उसे गोली मार दो' और पुलिस ने मौजूदा मामले में ऐसा ही किया है।''

0️⃣ अदालत ने यह भी देखा कि मादक पदार्थ की कथित बरामदगी भी एक संदिग्ध प्रस्ताव है और इसने अभियोजन की पूरी कहानी को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और गिरफ्तारी को अवैध बना दिया। कोर्ट ने यह सब देखते हुए व्यक्ति को जमानत दी और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी किया।

कोर्ट ने आदेश में कहा,

🟪 "न्यायालय पुलिस के तरीके और कामकाज के बारे में अपना सबसे मजबूत अपवाद और चिंता दर्ज करता है। अदालत को एसएसपी गौतमबुद्धनगर से वर्तमान प्राथमिकी की सूचना देने वाले के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई करने और सिविल ड्रेस, जिसने आवेदक को बिना किसी अधिकार या कारण के रात के समय व्यक्ति के उसके घर से अकेले आंतरिक विभागीय जांच करने के बाद उठा लिया था, उन सभी चार-पांच नकाबपोश लोगों की पहचान करने की उम्मीद है।"

🟨 कोर्ट ने आगे कहा कि यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो एसएसपी, गौतमबुद्धनगर को आगे निर्देश दिया जाता है मामले की सूचना देने वाले सहित सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही उन सभी चार-पांच व्यक्तियों के खिलाफ, जो नकाबपोश थे और जिसके द्वारा आवेदक को उसके आवास में पीटा गया था और फिर उठा लिया गया, उन पर मामला दर्ज किया जाए।

⏺️ इसके साथ ही संबंधित कोर्ट के समक्ष 31 दिसंबर 2021 तक एक उचित हलफनामा दायर करके अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफटीसी-द्वितीय, गौतमबुद्धनगर को सूचित करें कि कोर्ट के आदेश के अनुसार एस.एस.पी के
भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

केस का शीर्षक - ललित गुप्ता बनाम यू.पी. राज्य

05/12/2021

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*पुलिस वकील को अपने कलाइंट के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है: बॉम्बे हाई कोर्ट.*
*****************************
December 4, 2021.
हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने कहा है कि जांच एजेंसियां वकीलों को अपने क्लाइयंट के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं।

न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति पुष्पा गणदीवाली की पीठ ने एक वकील की याचिका में यह फैसला सुनाया, जिसे अपने मुवक्किल के साथ पुलिस स्टेशन जाने या उसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था।

खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया ऐसा नोटिस किसी वकील को जारी नहीं किया जा सकता है जो उसे मुवक्किल के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए कहता है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी को उठाई गई आपत्तियों के संबंध में निर्देश लेने को कहा था।

इसके बाद, सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में एक जवाब दायर किया गया जिसमें बताया गया कि आक्षेपित पत्र सहयोग के लिए अनुरोध था न कि नोटिस या आदेश।

बेंच ने कहा कि उसे ऐसा स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं लगता, लेकिन जैसा कि एसीपी ने स्पष्ट किया है कि पत्र एक अनुरोध था, तो अगर याचिकाकर्ता पत्र की उपेक्षा करता है, तो कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा। इस स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

याचिकाकर्ता (एड तरुण परमार) ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जब पुलिस ने उसे अपने मुवक्किल को जबरन वसूली के मामले में पुलिस स्टेशन में पेश करने का निर्देश दिया, जिसे उसके नियोक्ता ने उसके (ग्राहक) के खिलाफ दायर किया था।

मुवक्किल ने अपने नियोक्ता पर बलात्कार और अत्याचार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप लगाया था

02/12/2021

🅾️ यदि गवाही भरोसेमंद है तो केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर बलात्कार के आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

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🟫 सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बलात्कार के आरोपी को केवल पीड़िता/अभियोक्ता (prosecuterix) की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन यह गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद होनी चाहिए। इस मामले में, बलात्कार के आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के तहत समवर्ती रूप से दोषी ठहराया गया था। आरोपी द्वारा उठाया गया एक तर्क यह था कि अभियोजन का मामला पूरी तरह से पीड़िता (अभियोक्ता) के बयान पर टिका है और किसी अन्य स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई है जिसने अभियोक्ता के मामले का समर्थन किया हो।

⬛जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस तर्क की जांच करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के मामले का पूरा समर्थन किया है और यह शुरू से ही लगातार सही रहा है। इस बिंदु पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया: पीड़िता/अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है, जब अभियोक्ता का बयान भरोसेमंद, बेदाग, विश्वसनीय पाया जाता है और उसका सबूत उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है। (गणेशन बनाम राज्य, [(2020) 10 एससीसी 573]) Also Read - केंद्र विभिन्न ट्रिब्यूनल में कर्मियों के आवंटन के लिए अखिल भारतीय ट्रिब्यूनल सर्विस बनाने पर विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट एक सामान्य नियम के रूप में यदि विश्वसनीय हो तो अभियुक्त की दोषसिद्धि बिना पुष्टि के एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है।

⏹️आगे यह भी देखा गया और माना गया कि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर अदालत द्वारा केवल अनुमानों के आधार पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। [राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम पंकज चौधरी, (2019) 11 एससीसी 575] पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक उसके बयान की पुष्टि की आवश्यकता के लिए मजबूर करने वाले कारण न हों, अदालतों को किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और उसे विश्वसनीय पाया गया हो ।

🟪यह आगे देखा गया है कि एक नियम के रूप में उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना, ऐसे मामलों में चोट को अपमान से जोड़ने के बराबर है। [शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2018) 18 एससीसी 34] 6. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करना और जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, हम पीड़ित पक्ष की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते। वह विश्वसनीय और भरोसेमंद मानी जाती है, इसलिए बिना किसी अन्य पुष्टि के अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है।

🟨 अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के प्रावधान पर विचार करते हुए सजा को कम करने की आरोपी की याचिका को भी खारिज कर दिया। अपील को खारिज करते हुए अदालत ने इस प्रकार देखा: आईपीसी की धारा 376 पूर्व-संशोधन के अनुसार, न्यूनतम सजा सात साल होगी। हालांकि, क्लॉज़ के अनुसार कोर्ट, निर्णय में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है। सात साल से कम की अवधि के कारावास की सजा को लागू करने के लिए कोई असाधारण और/या विशेष कारण नहीं बताए गए हैं।

0️⃣ इसके विपरीत तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को न्यूनतम सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा देकर हल्के ढंग से निपटाया गया है। पीड़िता रिश्तेदार थी। ससुराल में परिवार में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे आघात लगा। उसे अपने माता-पिता के घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद वह एफआईआर दर्ज करने में सक्षम हुई। आरोपी ने झूठा मामला/बचाव का दावा पेश किया, जिसे निचली अदालतों ने स्वीकार नहीं किया।

🟩 इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता की सजा को कम करने और/या सजा को सात साल के कठोर कारावास से सात साल के साधारण कारावास में बदलने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की सकती और इसे खारिज कर दिया जाता है।

केस का नाम: फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य
साइटेशन : एलएल 2021 एससी 696
केस नंबर और दिनांक: 2021 का सीआरए 1520 | 1 दिसंबर 2021
कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना

Address

CH. No. 404, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi/54
Delhi
110054

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