02/06/2026
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में CrPC की धारा 164 के तहत अभियुक्त का इकबालिया बयान (confession) दर्ज किया जाता है, तो वह कानूनी रूप से अग्राह्य (inadmissible) हो जाता। Jiten Engti VS. State of Assam; Gauhati High Court on 25/05/2026.