24/01/2026
*खुशखबरी! खुशखबरी! खुशखबरी!*
सभी वाणिज्य संस्थान/फैक्ट्री/ऑटोमोबाइल्स/दुकान/स्कूल कॉलेज/लोहे के कारखाने/मिष्ठान भंडार/ट्रांसपोर्ट/सभी प्राइवेट अस्पताल/सभी प्रकार के ठेकेदार एवं अन्य वाणिज्य संस्थाएं के लिए *भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक* कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948,ESIC ACT.एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम 1952 EPFO ACT.के अंतर्गत जो संस्थानों पर नियम अब तक लागू नहीं है उन पर नियम लागू करने के लिए *भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा* अनेक प्रकार से छूट का प्रावधान किया गया है ! जिसमें संस्थाएं कभी से प्रारंभ हुई हो उसका कोई भी पुराना रिकॉर्ड एवं दस्तावेज जांच नहीं किया जाएगा ! ऐसी स्कीम सरकार द्वारा पहली बार योजना आई है और ELI स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 1952 ईपीएफओ EPFO एवं नए नियुक्तियों सदस्य के लिए एवं कर्मचारियों के लिए अंशदान एवं वेतन में भी कई प्रकार से छूट का प्रावधान किया जो कि नियोक्ता मालिक एवं कर्मचारी को 4 वर्ष तक का योगदान रहेगा ! इसके लिए जानकारी के लिए संपर्क करें: एस.के. शर्मा एंड कंपनी के द्वारा निवेदन है जो संस्थाएं है रजिस्टर्ड नहीं है ? उन्हें रजिस्टर्ड करने में योगदान प्रदान करावे जिससे कि कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके!
Head Office:-
S.K.SHARMA & CO
33, BADAL TEXTTILE, MARKET PUR ROAD, BHILWARA (RAJ)
M.9414115120M.9680273960
Brach Office:- Angira Nager wali Gali, Adersh Nager, Narisabad Road, Ajmer
Br.Office:- Meera Hall, Meera Market, Chittorgarh
Email:- [email protected]
WWW :- esi-pf.com