Rajesh Kumar Gupta Advocate

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31/07/2024

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Happy Holi everyone
10/03/2020

Happy Holi everyone

13/06/2019

5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या
पोक्सो कोर्ट ने बलात्कारी को मृत्युदण्ड के आदेश दिए
अलवर, 12 जून। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनी स्पेशल कोर्ट पोक्सो वन के न्यायाधीश अजय शर्मा ने बुधवार को करीब 4 साल पूर्व एक 5 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म एवं उसकी नृशंस हत्या प्रकरण का फैसला सुनाते हुए बलात्कारी युवक को मृत्युदण्ड के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अबोध बालिका के साथ हुए इस कृत्य को पैशाचिक एवं जघन्य अपराध मानते हुए अपना फैसला दिया है।
इस मामले में बहरोड़ थाना पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किए चालान के अनुसार 1 फ रवरी 2015 को बहरोड़ के नजदीकी गाँव रिवाली में राजकुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव ने अपने दोस्त की 5 वर्ष की मासूम पुत्री को अपनी हवस का शिकार बनाया था। राजकुमार पड़ौस में रहने वाले दोस्त की बच्ची को आसपास की दुकान से टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। टॉफी दिलाने के बाद वह उसे लेकर खण्डहर में गया और उस नन्ही बालिका से दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने नृशंस तरीके से उस बालिका के गुप्तांगों में रॉड डाल दी एवं उसके सिर पर भारी पत्थर से प्रहार किया। इससे बच्ची की आँखें बाहर निकल आई। इसके बाद राजकुमार बच्ची को वहीं बेसुध छोडक़र अपने घर आ गया। उसी दौरान बालिका की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। थोड़ी देर बाद बालिका के परिजनों ने उसकी तलाश की तो दुकानदार के माध्यम से पता चला कि उस बालिका को राजकुमार नामक युवक के साथ देखा गया था। इस पर परिजन एवं ग्रामीण तत्काल राजकुमार के घर पहुंचे तो उसके खून से सने कपड़ों से उसके द्वारा अपराध कारित करने का पता चल गया। इस पर ग्रामीणों ने उस युवक को पकडक़र पुलिस के हवाले कर दिया था।
स्पेशल कोर्ट पोस्को वन के न्यायाधीश अजय शर्मा ने पोस्को एक्ट के तहत दर्ज इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की सुनवाई एवं गवाहों व साक्ष्य पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने अपना फै सला सुरक्षित रखा एवं बुधवार को पोस्को वन के न्यायाधीश ने इस प्रकरण को जघन्य अपराध एवं पैशाचिक कृत्य ठहराते हुए अपराधी राजकुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी (मृत्युदण्ड) के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने धारा 376 (2 आई) के तहत आजीवन कारावास, अपहरण सम्बन्धी धारा 363 में 7 साल का कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड, धारा 366 में 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदण्ड एवं धारा 201 के तहत अपराधी को 7 साल के कठोर कारावास के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय यह कि अदालत में अपने लिए मृत्युदण्ड के आदेश सुनने के बावजूद दुष्कर्मी राजकुमार के चेहरे पर शिकन तक नहीं देखी गई।

13/06/2019

5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या
पोक्सो कोर्ट ने बलात्कारी को मृत्युदण्ड के आदेश दिए
अलवर, 12 जून। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनी स्पेशल कोर्ट पोक्सो वन के न्यायाधीश अजय शर्मा ने बुधवार को करीब 4 साल पूर्व एक 5 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म एवं उसकी नृशंस हत्या प्रकरण का फैसला सुनाते हुए बलात्कारी युवक को मृत्युदण्ड के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अबोध बालिका के साथ हुए इस कृत्य को पैशाचिक एवं जघन्य अपराध मानते हुए अपना फै सला दिया है।
इस मामले में बहरोड़ थाना पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किए चालान के अनुसार 1 फ रवरी 2015 को बहरोड़ के नजदीकी गाँव रिवाली में राजकुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव ने अपने दोस्त की 5 वर्ष की मासूम पुत्री को अपनी हवस का शिकार बनाया था। राजकुमार पड़ौस में रहने वाले दोस्त की बच्ची को आसपास की दुकान से टॉफ ी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। टॉफ ी दिलाने के बाद वह उसे लेकर खण्डहर में गया और उस नन्ही बालिका से दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने नृशंस तरीके से उस बालिका के गुप्तांगों में रॉड डाल दी एवं उसके सिर पर भारी पत्थर से प्रहार किया। इससे बच्ची की आँखें बाहर निकल आई। इसके बाद राजकुमार बच्ची को वहीं बेसुध छोडक़र अपने घर आ गया। उसी दौरान बालिका की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। थोड़ी देर बाद बालिका के परिजनों ने उसकी तलाश की तो दुकानदार के माध्यम से पता चला कि उस बालिका को राजकुमार नामक युवक के साथ देखा गया था। इस पर परिजन एवं ग्रामीण तत्काल राजकुमार के घर पहुंचे तो उसके खून से सने कपड़ों से उसके द्वारा अपराध कारित करने का पता चल गया। इस पर ग्रामीणों ने उस युवक को पकडक़र पुलिस के हवाले कर दिया था।
स्पेशल कोर्ट पोस्को वन के न्यायाधीश अजय शर्मा ने पोस्को एक्ट के तहत दर्ज इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की सुनवाई एवं गवाहों व साक्ष्य पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने अपना फै सला सुरक्षित रखा एवं बुधवार को पोस्को वन के न्यायाधीश ने इस प्रकरण को जघन्य अपराध एवं पैशाचिक कृत्य ठहराते हुए अपराधी राजकुमार उर्फ धर्मेन्द्र यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी (मृत्युदण्ड) के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने धारा 376 (2 आई) के तहत आजीवन कारावास, अपहरण सम्बन्धी धारा 363 में 7 साल का कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड, धारा 366 में 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदण्ड एवं धारा 201 के तहत अपराधी को 7 साल के कठोर कारावास के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय यह कि अदालत में अपने लिए मृत्युदण्ड के आदेश सुनने के बावजूद दुष्कर्मी राजकुमार के चेहरे पर शिकन तक नहीं देखी गई।

20/03/2019

*होली की शुभकामनाएँ*
🙏�🙏�🙏�🙏�🙏�🙏�
*रंगों का यह पावन पर्व आप व आपके परिवार में अनंत सुख,समृद्धि एवं खुशियां लाए।*
*आपका जीवन हरपल उत्साह,उमंग,प्यार एवं खुशियों के रंगों से सराबोर रहे।* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹
*आप व आपके परिवार को रंग-बिरंगी होली की हार्दिक शुभकामनाऐं।*

🙏✴🕉🅾🅿🕉✴🙏
🇭 🇦 🇵 🇵 🇾 🇭 🇴 🇱 🇮

Good morning
27/11/2018

Good morning

25/11/2018

Good evening

04/03/2018
03/12/2017

अधिवक्ता ( वकील ) !
---------------------------------😊

ना घूमने जाते हैं, ना फिरने जाते है।
हम वकील है , अदालत के सिवा कही'ना जाते हैं।

ना गाने सुना करते हैं, ना गज़ले सुना करते हैं।
हम वकील हैं, लोगों की परेशानी सुना करते हैं।

अनजान लोगों के दुःख-दर्द कुछ ऐसे पहचान लेते है।
हम वकील हैं, कागज देखकर सब हाल जान लेते हैं।

ना गीता, ना बाइबिल, ना क़ुरान के लिए लड़ते है।
हम वकील है, दंड संहिता,व्यावहार संहिता पढ़ते है।

ना डिस्को में जाते हैं हम, ना डेट पे जाते हैं,
हम वकील है, अक़सर घर देर से जाते है।

खुद ही कहानी लिखते है और खुद ही डायरेक्टर होते हैं।
हम वकील हैं, हमारे अपने परदे, अपने थिएटर होते है।

हसरतें हूबहू है, ख़ुदा नहीं, हम भी बनना इंसान भला चाहते है।
हम वकील है, चाहे कुछ भी हो अपने पक्षकार का भला चाहते हैं।

ना खाकी पे एतबार है , ना खद्दर पे इतना भरोसा करते है।
हम वकील है, लोग हम पे कितना भरोसा करते है।

इश्क़-महरूनी, सर्द-ग़ुलाबी और धानी हम पर सब रँग फ़ब लेते है।
हम वकील हैं, काले कोट के नीचे, जीवन के सब रंग ढक लेते है।

हिन्दू भी खड़ा रहता है, मुस्लिम भी खड़ा रहता है।
ये वकील का दिल है,
इंसानियत भीतर रहती है, मज़हब बाहर खड़ा रहता हैं।

पहली बार कुछ पंक्तिया वकीलो के लिए लाया हूँ....

आशा है आपको पसंद आएगी ।।

उखड़ती ज़िन्दगियों को,
वो अक्सर संभाल लेता है !
अच्छे अच्छों को,
मौत के मुँह से निकाल लेता है !!

न वो हिन्दू देखता है,
न कभी मुसलमान देखता है !
खुदा का बंदा है वो,
हर शख्स में बस इंसान देखता है !!

केस कितना भी गंभीर हो,
वो हिचकिचाता नहीं कभी !
मुकद्दमे की पेचीदगी देखकर,
वो सकुचाता नहीं कभी !!

उसके हाथों में जो हुनर है,
बखूबी जानता है वो !
अपने पेशे को खुदा की,
इबादत मानता है वो !!

जब भी जाता है वो अदालत,
खुदा को याद करता है !
सफल हो जाए मुकद्दमा,
यही फरियाद करता है !!

केस कितना भी बड़ा हो,
वो जी जान लगा देता है !
मुवक्किल को जिताने में,
वो पूरा ज्ञान लगा देता है !!

अगर हो जाए सफल तो,
हजारों दुआएँ लेता है !
अगर वो हार जाए तो,
लोगों का क्रोध सहता है !!

खरी खोटी वो सुनता है,
फिर भी खामोश रहता है !
अपनी असफलता का उसको,
बहुत अफसोस रहता है !!

वो जानता नहीं किसी को,
मगर धीरज बंधाता है !
निरंतर कर्म के पथ पर,
वो बढ़ते ही जाता है !!

उसे मालूम है कि जिन्दगी,
उस खुदा की रहमत है !
खुदा के बंदों की सेवा,
मगर उसकी भी हसरत है ! !

*।।हर वकील को समर्पित ।।*.

15/07/2017

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