21/01/2026
**समाचार (हिंदी):**
**म्यूटेशन आदेश केवल राजस्व प्रकृति के, स्वामित्व का निर्धारण नहीं—हाईकोर्ट में रिट सामान्यतः अस्वीकार्य**
न्यायिक दृष्टिकोण के अनुसार म्यूटेशन (नामांतरण) से संबंधित आदेश **केवल राजस्व/फिस्कल प्रकृति** के होते हैं और उनसे **स्वामित्व (टाइटल) का निर्णय नहीं** होता। ऐसे मामलों में, जब विवाद मूलतः टाइटल से जुड़ा हो, तो **रिट याचिका सामान्यतः विचारणीय नहीं** मानी जाती।
हालाँकि, **कलावती (Kalawati) प्रकरण में निर्धारित अपवादों** के अंतर्गत—जैसे कि अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट अभाव, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, या वैधानिक प्रावधानों की खुली अवहेलना—में ही हाईकोर्ट रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।