21/12/2025
अग्रिम जमानत खारिज
एक महिला द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री के साथ घटना को लेकर थाना लोहमंडी अ०स० -211/2019, धारा 7/8 pocso act के तहत मुकदमा दर्ज कराया था । पुलिस ने मुकदमा खारिज कर दिया लेकिन विशेष न्यायाधीश ने पुलिस की रिपोर्ट को रद्द कर दिया और अभियुक्त को तलब कर लिया। हाई कोर्ट ने भी अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी उसके बाद अभियुक्त की अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र 19-12-2025 को खारिज कर दिया आखिर महिला को न्याय मिल गया । इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद सोनी ने बहस की साथ में मौजूद रहे विशाल प्रसाद एडवोकेट, विमल कुमार एडवोकेट, शैलेन्द्र सोनी एडवोकेट।