22/02/2026
*मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का हुआ सफल आयोजन*
*एटा 22 फरवरी 2026(सू0वि0)।* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में दिनांक 22 फरवरी, 2026 (रविवार) को जिला पंचायत परिसर स्थित जनेश्वर मिश्र सभागार, एटा में एक मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर माननीय जनपपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष के द्वारा लाल फीता काट कर समस्त विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया गया तथा रंगोली का अवलोकन कर सभागार के प्रारम्भ द्वार पर लाल फीता काटकर माँ सरस्वती जी के चित्र के समक्ष दीप-प्रज्ज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श एवं विभिन्न शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था।
इस कार्यक्रम का संचालन कमालुद्दीन, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, मेगा विधिक शिविर, एटा एवं कामायनी दुबे, सिविल जज (सी0डि0)/प्रभारी-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा एवं डॉ0 नागेन्द्र नारायण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी (प्रशासन), मेगा विधिक शिविर, एटा द्वारा किया गया। मेगा शिविर के दौरान अधिवक्ताओं एवं विभिन्न विभागों—जैसे सामाजिक न्याय विभाग, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उपस्थित नागरिकों की समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें आवश्यक विधिक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कुल लगभग 126 प्रकरणों/नागरिकों को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय दिनेश चन्द, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा ने कहा कि विधिक जागरूकता समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचना अत्यंत आवश्यक है तथा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।
शिविर में प्रेमरंजन सिंह, जिलाधिकारी, श्रीमती मनीषा, अपर जिला जज-प्रथम, न्यायिक अधिकारीगण, मध्यस्थ अधिवक्तागण एवं बड़ी संख्या में नागरिक, अधिवक्ता, पैरालीगल वालंटियर एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। उपस्थित जनों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं जनहितकारी बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा।
*जिला सूचना कार्यालय, एटा।*