Dhule District Court

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20/07/2020

नगरिक को पुलिस कारवाई में प्राप्त अधिकार।
कलम 41फौजदारी प्रक्रीया संहिता में जहा पुलिस को बिना वारंट किसी को पकड़ने का अधिकार है, वही जनता को भी कानून ने बहुत से अधिकार प्रदान किए हैं.
अरेस्ट के समय पुलिस की वर्दी पर उसका नाम, हुद्दा का बीज साफ दिखाई देना चाहिए।

किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है, उन आरोपी और उसके परिवार के सदस्य का जानना नागरिक का हक है।

अरेस्ट के समय पुलिस में अटक पंचनामा बनाना चाहिए और उसकी कॉपी देनी चाहिए।

उस वकील लगाने का हक ये पुलिस ने उसे बताना चाहिए।

जिस जुर्म में अरेस्ट किया है अगर वो जमिनपात्र हो तो उसकी जानकारी मिलने।

24 घंटे के अंदर अंदर करीबी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना।

पुलिस को मुजरिम को मारने का अधिकार नहीं। अगर पुलिस मुजरिम को मारती है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर मजिस्ट्रेट सबसे पहला सवाल यही पूछेगा, पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है क्या?
अगर पुलिस ने आप को मारा हर तो आप बिला जीझक जज को शिकायत दे, उस पर फौरन करवाई होगी।

औरतों को अरेस्ट करने के लिए लेडी कांस्टेबल साथ होना जरूरी है।

23/09/2019

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