07/08/2026
पत्नी को 'स्त्रीधन' से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही उसके पास कोई बिल या रसीद नहीं हो,:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को उसके स्त्रीधन (Stridhan) से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके पास आभूषण या अन्य वस्तुओं के बिल या रसीदें उपलब्ध नहीं हैं।
स्त्रीधन पर पत्नी का पूर्ण स्वामित्व होता है।
पति या ससुराल पक्ष यदि स्त्रीधन लौटाने से इनकार करते हैं, तो पत्नी उसके लिए कानूनी राहत प्राप्त कर सकती है।
स्त्रीधन साबित करने के लिए केवल बिल ही आवश्यक साक्ष्य नहीं है; गवाहों के बयान, विवाह की तस्वीरें/वीडियो, उपहारों की सूची और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी न्यायालय द्वारा विचार किए जा सकते हैं।